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Mahendragarh-Narnaul News: स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षकों की आपत्तियों के लिए बढ़ाया सात दिन का समय

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फोटो नंबर-22जिला ​शिक्षा अ​धिकारी कार्यालय।
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नारनौल। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में स्थानांतरण से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि स्थानांतरण अभियान के दौरान शिक्षकों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सात दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
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बैठक जिला शिक्षा अधिकारी विश्वेश्वर कौशिक की अध्यक्षता में हुई जिसमें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त सहित सभी बीईओ मौजूद रहे।
इस बारे में बीईओ पवन भारद्वाज ने बताया कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद विभाग की ओर से गठित जिलास्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) या जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) करेंगे, प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर अगले सात दिनों के भीतर निर्णय लेगी। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
निर्णय प्रकाशित होने के उपरांत यदि कोई याचिकाकर्ता अथवा आपत्तिकर्ता इससे असंतुष्ट रहता है, तो वह तीन दिनों के भीतर अपील कर सकेगा। इन अपीलों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा अगले तीन दिनों में निर्णय लिया जाएगा जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
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उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर शिकायतों के निपटारे के लिए समितियों का गठन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रधानाध्यापक, हैड मास्टर एवं पीजीटी पदों से संबंधित मामलों के लिए संबंधित डीईओ की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जिसमें डिप्टी डीईओ एवं संबंधित बीईओ सदस्य होंगे।
वहीं बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत टीजीटी, ईएसएचएम, पीआरटी एवं सीएंडवी पदों से जुड़े मामलों के लिए भी डीईओ की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें डिप्टी डीईओ एवं संबंधित बीईओ सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, स्थानांतरण से जुड़ी शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए निदेशालय स्तर पर भी अलग समितियों का गठन किया गया है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।
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