नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान की विशेष फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी कर्मवीर उर्फ बबलू को दोषी करार दिया है। साथ ही अंतिम सांस तक कठोरतम कारावास की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 4 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि 6 अगस्त 2021 को नाबालिग पीड़िता के पिता के बयान पर नांगल चौधरी थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप थे। इस संबंध में नांगल चौधरी थाने में मामला दर्ज किया था। नाबालिग को बरामद कर न्यायालय में उसके बयान करवाए गए। इसमें उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप थे। मामले की जांच में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवार की फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो कोर्ट में हुई। मामले में आरोपी कर्मवीर उर्फ बबलू को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक कठोरतम कारावास की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।