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Mahendragarh-Narnaul News: हत्या के प्रयास की आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज

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नारनौल। हत्या के प्रयास मामले में एडीशनल सेशन जज ने साक्ष्यों के अभाव में महिला आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह घटना अक्तूबर 2025 की है।
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जानकारी के अनुसार, 10 अक्तूबर 2025 को गांव बिहाली थाना अटेली की सबीता, प्रियंका, सुनीता, सपना, केवल व हरिओम ने मिलकर लोहे की रॉड, लाठी, ईंट व कुल्हाड़ी से एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। शोर सुनकर पीड़िता की देवरानी संतोष ने आकर बीच बचाव किया लेकिन तब तक पीड़िता अधमरी हो चुकी थी। इस दौरान आरोपी पीड़िता के गहने भी छीन कर ले गए।
सिर में आए सात फ्रेक्चर
इसके बाद परिजन पीड़िता को नारनौल के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने महिला को रेफर कर दिया। इस पर परिजनों ने उसे गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने बताया कि महिला के सिर के अलग अलग हिस्सों में सात फ्रेक्चर हैं। इसके बाद परिजनों ने अटेली थाने में शिकायत दी।
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सबीता का रहा अहम रोल
5 जनवरी को जेल में बंद 72 वर्षीया सबीता ने एएसजे की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए पाया गया कि इस पूरे मामले में सबीता की अहम भूमिका रही है। इसी को आधार मानते हुए एएसजे नितिन राज ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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