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Mahendragarh-Narnaul News: एडीजे ने निचली अदालत के 20 प्रतिशत जुर्माने के फैसले को किया आधा

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नारनौल। एडीजे हर्षाली चौधरी ने अवैध रूप से रेत भरकर ले जाते समय पकड़े गए वाहन मालिक पर जुर्माना राशि 3,96,165 रुपये का 10 प्रतिशत जमा कराने का आदेश दिया है। पूर्व में निचली अदालत ने उक्त मामले में जुर्माना राशि का 20 प्रतिशत जमा कराने का आदेश दिया था।
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साल 2024 में गांव नांगल अटेली निवासी अमन कुमार का ट्रक रेत के अवैध परिवहन मामले में महेंद्रगढ़ क्षेत्र में खनन विभाग की ओर से पकड़ा गया था। विभाग के अधिकारियों ने वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया और वाहन मालिक अमन कुमार पर खान व खनिज अधिनियम के तहत 3,96,165 रुपये का जुर्माना लगाया।
निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान 31 अक्टूबर 2025 को वाहन को अस्थायी रिहाई पर छोड़ने का आदेश दिया था लेकिन शर्त रखी थी कि कुल जुर्माना राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। इस आदेश को चुनौती देते हुए अमन कुमार ने एडीजे की कोर्ट में याचिका दायर की।
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इस दौरान अमन के वकील ने दलील दी कि 20 प्रतिशत राशि बहुत ज्यादा है और वाहन थाने में खड़ा-खड़ा खराब हो रहा है जबकि सरकारी वकील ने बताया कि यह वाहन चौथी बार अवैध खनन में शामिल पाया गया है। विभाग के अनुसार 3,96,165 का जुर्माना अभी भी बकाया है जिसे चुकाया नहीं गया है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, अदालत को वाहन की कस्टडी के लिए उचित आदेश देने का अधिकार है, ताकि वाहन खराब न हो।
मामले की परिस्थितियों और मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए 20 प्रतिशत की शर्त को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया। साथ ही अमन कुमार को कुल जुर्माने का 10 प्रतिशत सक्षम खनन प्राधिकरण के पास जमा करना होगा और जमा की गई राशि की रसीद और आवश्यक सुपुर्दगी नामा अदालत में पेश करने के बाद ही वाहन छोड़ने का फैसला एडीजे हर्षाली चौधरी ने सुनाया।
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