नारनौल। नाबालिग बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट में एक दोषी को आजीवन कारावास और 1.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने दोषी को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास, धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास, धारा 365 आईपीसी के तहत 5 साल कठोर कारावास, धारा 201 के तहत 3 साल कठोर कारावास और 1 लाख 90 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार सितंबर 2018 में मृतक नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर थाना नांगल चौधरी में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें शिकायतकर्ता ने नामजद के खिलाफ उसके नाबालिग बेटे की हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोप लगाए थे। इस संबंध में थाना नांगल चौधरी में संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था।
जांच इकाई की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने जिला महेंद्रगढ़ के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि जघन्य अपराध के मामलों में प्राप्त शिकायत, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।