नारनौल। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी के एक मामले में सीजेएम विक्रम जीत सिंह ने आरोपी मनीष की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे अगले माह सेशन कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
यह मामला सिटी थाने में इसी साल 23 अप्रैल को दर्ज किया गया था। 9वीं कक्षा की छात्रा ने आरोप लगाया कि 22 अप्रैल की रात 8 बजे वह बीड़ी खरीदने घर से 200 मीटर दूर दुकान पर गई थी। दुकान पर मनीष मौजूद था। मनीष उसे गली के अंदर ले गया और गलत कार्य करने की कोशिश की। उसने आरोपी को धक्का देकर खुद को छुड़ाया और घर आकर माता-पिता को जानकारी दी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की अनेक धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। अभियुक्त को नियत तिथि पर सत्र न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।