नारनौल। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बेटी को कथित तौर पर यौन शोषण के लिए मजबूर करने की आरोपी मां की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया।
6 जनवरी 2026 को सदर थाना महेंद्रगढ़ में दर्ज एफआईआर में 12वीं कक्षा की छात्रा ने आरोप लगाया था कि एक युवक काफी समय से घर आता-जाता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था। पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां ने युवक के साथ संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव बनाया और उसे होटल में मिलने तक के लिए कहा।
आरोप है कि युवक के पास पीड़िता का नहाते समय का वीडियो था, जिसके जरिये वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 5 जनवरी को मां ने कथित रूप से पीड़िता को 6 जनवरी की सुबह उससे मिलने के लिए मजबूर किया जिसके बाद पीड़िता ने अपने मामा को घटना की जानकारी दी और मामला पुलिस तक पहुंचा।
बचाव पक्ष ने कहा महिला 10 जनवरी से जेल में है, पारिवारिक विवाद के चलते यह एफआईआर दर्ज कराई गई थी। संवाद