फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्पेशल कोर्ट ने 10 पोक्सो एक्ट के आरोपी को सुनाई पांच साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
नारनौल। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट अमनदीप दीवान ने वीरवार को पोक्सो एक्ट के 10 आरोपियों को 5 साल कैद की सजा के साथ एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भारत भूषण दहिया ने बताया कि महिला थाना नारनौल में पीड़िता के पिता ने 26 जून 2019 को महिला थाना नारनौल एक शिकायत दी थी। जिसमें बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह लड़की घर से गांव की दुकान पर सामान लेने गई थी। रास्ते में आरोपी अनिल ने उसे जबरदस्ती अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल बैठाकर कहीं सुनसान जगह ले गया। वहां पर आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती की। जिसके बाद पुलिस ने 10 पोक्सो एक्ट, अपहरण तथा जान से मारने की धमकी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया था। जिसमें कुल 13 गवाह बनाए गए थे। अदालत ने आरोपी अनिल को आईपीसी 366 में 5 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही 10 पोक्सो एक्ट में भी 5 साल की सजा तथा 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं जान से मारने की धमकी में 2 साल की सजा सुनाई है। भारत भूषण दहिया ने बताया यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें