नारनौल। सरकार के परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण को कम करने और एनसीआर में पुराने व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर नए वाहन खरीदने वालों को मोटर वाहन कर में भारी छूट दी जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी-सह सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मनोज कुमार ने बताया कि एनसीआर जिलों में पंजीकृत बीएस-IV या उससे पुराने ट्रक व बसों के मालिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे वाहन स्वामी यदि बीएस-VI, इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन खरीदकर पंजीकरण कराते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत तक मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी।
यदि कोई लाभार्थी प्रयुक्त लेकिन मानक वाले वाहन खरीदता है तो उसे 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी जो 10 साल तक लागू रहेगी। वहीं पुराने बीएस-III या उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।
सरकार ने एक साल से अधिक पुराने टैक्स बकाया भी माफ कर दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ वातावरण और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। संवाद