महेंद्रगढ़। खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय में राशन डिपो होल्डर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम खाद आपूर्ति अधिकारी सुधा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व एसोसिएशन की बैठक आयोजित कर अपनी समास्यां को लेकर विचार-विर्मश किया। डिपो होल्डरों ने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश सरकार ने टीपीडीएस कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है। उसकी धारा के तहत डिपो धारक को कार्य करने की आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है। जिस डिपो धारक की 60 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है। उनके डिपो लाइसेंस रिन्यू करने का आदेश नहीं है। डिपो धारक इस अनुबंध व्यवस्था का पूराजोर विरोध करते है।
डिपो धारकों की यह है मांग
भारत वर्ष के किसी अन्य राज्य में डिपो लाईसेंस चलाने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। कोविड-19 के दौरान हरियाणा के सभी डिपो धारकों ने पूरी लग्न व ईमानदारी से अपनी जान जोखिम में डालकर राशन वितरण का कार्य किया। यह कार्य इतनी सावधानी से किया कि कोई भी डिपो धारक व उपभोक्ता कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है। अधिकांश वरिष्ठ डिपो धारकों ने अपना पूर्ण जीवनकाल राशन वितरण के कार्य में खपा दिया। उन लोगोंं को उम्र के आखिरी पड़ाव में बेरोजगार करके मौत के मुंह में धकेलने के समान होगा। वर्तमान डिपो धारकों से शारिरीक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेकर उन्हें राशन डिपो का कार्य करते रहने की व्यवस्था बहाल रखी जानी चाहिए। सरकार के ओर बहुत सारे लाइसेंस है जिन पर कार्य करने या लाईसेंस लेने के लिए आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए आयुसीमा रखनी है तो वर्तमान एक्ट के तहत बनने वाले नए डिपूओं पर रखनी चाहिए। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान महावीर प्रसाद, जलकनारायण, प्रहलाद, मनवीर, श्यामसुंदर बसई, रोहताश, लक्ष्मण खुडाना, माडूराम रिवासा सहित अनेक डिपो धारक उपस्थित रहे।