बैठक लेते जिला नगर आयुक्त डा. जेके आभीर।
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नारनौल। जिला नगर आयुक्त डॉ. जेके आभीर ने शुक्रवार अपने कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में नगरपालिका सचिव व पालिका अभियंता के साथ बैठक की।
जिला नगर आयुक्त डॉ. जेके आभीर ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा पंचकूला की अधिसूचना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स में 31 मार्च तक 2010-11 से 2016-17 तक बकाया टैक्स भरने पर 25 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की छूट तत्काल वर्ष पर छूट दी गई है। सभी परिषद पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी तथा सचिवों को कैंप के माध्यम से तथा ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का प्रचार-प्रसार करते हुए शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सभी कार्यकारी अधिकारियों व सचिवों को निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले किसी भी आमजन को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में किसी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े व आमजन को पूर्णतया सहयोग करें। इस अवसर पर नगरपालिका सचिव, पालिका अभियंता सोहन सिंह व वैभव शर्मा मौजूद थे।