नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन राज ने पेट्रोल पंप लूट के आरोपी लक्ष्मी नारायण को नियमित जमानत दे दी है। साथ ही 50 हजार रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने के भी आदेश हैं।
बाबा फतेह राम फिलिंग स्टेशन पर चार जुलाई 2025 की शाम पिस्टल लेकर तीन आते हैं और सेल्समैन हनुमान की कनपटी पर पिस्टल तान देते हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति हवा में फायर करता है। इसके बाद तीनों व्यक्ति पेट्रोल पंप पर बने कमरे में जाते हैं और 3,38,019 रुपये लूट कर भाग जाते हैं।
वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी का नाम प्रारंभिक एफआईआर में नहीं था और वह 20 जनवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है। सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत मिल चुकी है इसलिए समानता के आधार पर उसे भी जमानत दी जाए। संवाद