नारनौल। हरियाणा सरकार ने सहज व सरल तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 542 से अधिक सेवाओं व योजनाओं को आनलाइन किया है। सभी पर राइट टू सर्विस एक्ट लागू है। यह सभी सेवाएं निर्धारित समय में देना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनता को सभी तरह की सेवाएं व योजनाएं तय समय में मिले। इसमें तुरंत सुधार लाएं। यह निर्देश उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में तहसील कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए।
डीसी शुक्रवार सुबह अचानक लघु सचिवालय में विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने पहुंचीं। इस दौरान वे रजिस्ट्री के लिए मिलने वाले टोकन खिड़की पर भी पहुंची, जहां पर उन्होंने जारी किए टोकन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी ली।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समय सीमा के अंदर ही सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने टोकन खिड़की के पास सभी प्रकार की सेवाओं से संबंधित फ्लेक्स लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि कोई भी अधिकारी अगर तय सीमा में कार्य नहीं करता है तो ऑटो अपील सिस्टम लागू है। तय समय में काम नहीं होने पर अधिकारी पर जुर्माना लग सकता है। इस पर उपायुक्त ने एक सप्ताह के अंदर यहां पर वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नागरिकों से सेवाएं लेने में आ रही परेशानियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस पर नागरिकों ने कहा कि सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है।
मुख्य सेवाओं के लिए निर्धारित फीस
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि रजिस्ट्रेशन सेल डीड के लिए 800 रुपये फीस, अन्य डीड पंजीकरण के लिए 700 रुपये, डीड स्कैन के लिए 100 रुपये, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये, आढ रहण फकत रहण व रपट रोजनामचा के लिए 200 रुपये, न्यू मोटेशन के लिए 100 रुपये व मोटेशन स्कैन के लिए 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है।