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प्रधान की शक्ति मिलते ही रमेश बोहरा के दो अहम फैसले, बजट मीटिंग और विकास कार्यों की विशेष बैठक बुलाई

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महेंद्रगढ़ में उपप्रधान रमेश बोहरा पदाधिकारियों व नपा सचिव के साथ बैठक करते हुए - फोटो : Narnol
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नगर पालिका के उपप्रधान रमेश बोहरा ने प्रधान का कार्यभार संभालते ही बजट बैठक बुला ली है। नगर परिषद के वर्ष 2019-2020 के बजट के लिए 5 अगस्त को बैठक बुलाई गई है। बजट बैठक के लिए सभी पार्षदों को पत्र जारी कर सूचना भेजी गई है। नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए विशेष बैठक 8 जुलाई को बुलाई गई है। जिसमें चार प्रस्ताव रखे गए हैं।
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नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग के निलंबित किए जाने के बाद अब उपप्रधान रमेश बोहरा को प्रधान की शक्तियां मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को नगर पालिका की चेयरपर्सन रीना गर्ग को निलंबित किए जाने के आदेश से स्टे हटा लिया था। स्टे हटाए जाने के आदेेश एक अगस्त को नगर पालिका में पहुंचे। नियमों के अनुसार चेयरपर्सन के निलंबित होने के हालात में उपप्रधान को शक्तियां मिल जाती हैं। प्रधान की शक्तियां मिलते ही रमेश बोहरा ने बजट बैठक के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नगर पालिका वर्ष 2019-20 का बजट 5 अगस्त को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता रमेश बोहरा करेंगे। इस बैठक में स्थानीय विधायक रामबिलास शर्मा, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग ने फरवरी में बजट बैठक बुलाई थी। जिसमें केवल चार पार्षद ही शामिल हुए। बैठक में नगर पालिका के सचिव, लेखा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी नहीं थे। जिस कारण बैठक को अभी तक स्वीकृत नहीं किया जा सका।
इस पार्षदों को भेजा बजट बैठक का लेटर
पार्षद तरूण याउदव, मनीष सैनी, कृष्णा देवी, अमित मिश्रा, कृष्ण कुमार, मोनिका सैनी, देवेंद्र सैनी, बबीता सैनी, नरेंद्र कुमार खन्ना, विष्णु वाल्मीकि, मंजू देवी, कमलेश तायल, मनोनीत पार्षद कुलदीप शर्मा, मनोनीत पार्षद महेंद्र प्रजापत को बजट बैठक का लेटर भेजा गया है। नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग, पार्षद सुरेंद्र बंटी को पत्र नहीं भेजा गया है।
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विशेष बैठक के लिए चार प्रस्ताव
उपप्रधान रमेश बोहरा ने 8 अगस्त को विकास कार्यों के लिए विशेष बैठक बुलाई है। जिसमें चार प्रस्ताव रखे जाएंगे। एजेंडा के अनुसार पहला प्रस्ताव विकास कार्यों के बारे में रहेगा। दूसरा प्रस्ताव कोर्ट केसों में अपील के बारे में होगा। तीसरा प्रस्ताव सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर होगा। चौथा प्रस्ताव प्रधान की सहमति से मौके पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
ऐसे हुआ था निलंबन, स्टे, खारिज....
पार्षदों ने चेयरपर्सन रीना गर्ग व उनके पति पार्षद सुरेंद्र बंटी पर चुनाव के समय गलत तथ्य पेश करना, बुरा व्यवहार करना, सरकारी काम में बाधा डालना, जाति सूचक शब्द कहने, जान से मारने की धमकी सहित 11 मामले दर्ज होने को आधार बनाकर निलंबित करने के लिए जनवरी 2019 में डीसी को शिकायत दी। तत्कालीन उपायुक्त गरिमा मित्तल ने एडीसी को जांच सौंपी। एडीसी की जांच रिपोर्ट को उपायुक्त के माध्यम से रिपोर्ट शहरी स्थानीय निकाय निदेशक को भेजा। निदेशक ने नपा चेयरपर्सन और पार्षद पति को 27 फरवरी को निलंबित कर दिया था। चेयरपर्सन रीना गर्ग ने एक मार्च हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की। न्यायाधीश ने 27 मार्च को स्टे ऑर्डर दे दिया था। 12 जुलाई की सुनवाई में स्टे आर्डर को खारिज कर दिया।
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