महेंद्रगढ़। विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से गांव दौंगड़ा अहीर में शिविर लगाकर श्रमिक व लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया।
अधिवक्ता शशि बाला व विधिक सेवक विजय सिंह ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण नारनौल की सचिव एवं दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के आदेशानुसार एवं उपमंडल विधिक सेवाएं समिति महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष मनीष नागर एसडीजेएम के निर्देशों पर शुक्रवार को शिविर का आयोजन किया गया है।
इस दौरान सरकार की ओर से मजदूरों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में जागरूक किया। श्रम विभाग से सुरेंद्र लांबा व पीएलवी राजकुमार ने बताया कि हरियाणा भवन एवं अन्य से निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसमें महिला मजदूर की खुद की शादी के लिए 50 हजार रुपये मिलते हैं। मकान बनाने व खरीदने के लिए मजदूर को बिना ब्याज के दो लाख रुपये का लोन मिलता है। कैंसर, टीबी, लकवा, हार्ट अटैक, छल्ला जैसे बीमारियों के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। अपंगता पेंशन के लिए तीन हजार रुपये प्रति महीने के लिए मिलते हैं। पारिवारिक पेंशन 1500 रुपये मिलती है। 60 साल के होने पर बुजुर्ग पेंशन 1500 रुपये मिलते हैं। पंजीकरण मजदूर की साधारण मृत्यु पर दो लाख रुपये सहायता मिलती है। मृत्यु के समय संस्कार करने के लिए 15 हजार रुपये की सहायता मिलती है।
उन्होंने बताया कि मजदूरों का पंजीकरण करवाने के लिए परिवार पहचान पत्र में मजदूर भवन निर्माण दिखाएं, तभी रजिस्टर कॉपी बन सकती है। एक साल में 90 दिन का काम दिखाना बहुत जरूरी है। इस मौके पर गांव की सरपंच सुनीता देवी व ग्रामीण, श्रमिक उपस्थित रहे।