जिलाधीश अतुल कुमार ने धारा 144 लागू करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है।
आदेशों में कहा गया है कि चुनाव के दौरान भी सभी उम्मीदवारों को अपनी गाड़ियों आदि पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी। अनुमति लेने के बाद भी ये लाउड स्पीकर रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे। इसके अलावा दिन में भी निर्धारित नियम के अनुसार ही बजेंगे।
बहुत अधिक तेज आवाज में नहीं बजाए जा सकेंगे। अगर जिले में किसी वाहन पर बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगा हुआ मिलेगा तो वाहन को सामान सहित जब्त कर लिया जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना होने पर सेक्शन 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश पूरे जिले में एक साथ लागू रहेंगे।