नारनौल। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को शुक्रवार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी रविंद्र को धारा 342 आईपीसी के तहत 1 वर्ष कठोर कारावास, धारा 506(II) आईपीसी के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास और धारा 6 पॉक्सो के तहत आजीवन कारावास व 1 लाख 4 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
6 अप्रैल 2020 को नाबालिग के बयान पर थाना अटेली में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी पर नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप थे। इस संबंध में थाना अटेली में संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए। इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सामने दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।