नारनौल। जमीन के विवाद के चलते हत्या करने के मामले में एक ओर दोषी को नारनौल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है।
न्यायालय ने दोषी बसई निवासी रामबीर को धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता में उम्र कैद की सजा व 1,00,000 रुपए का जुर्माना, धारा 148 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323/149 आईपीसी के तहत 1 साल कठोर कारावास की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 325/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में चार दोषियों को पहले सजा सुनाई गई थी।
वर्ष 2011 में जमीन के विवाद के चलते नामजद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पिता व भाई की हत्या कर दी थी और अन्य लोगों को चोटें भी मारी थी। बसई निवासी सतीश ने थाना महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी।