महेंद्रगढ़। चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार को कालका मेल की चपेट में आने से छह यात्रियों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद उपमंडल अधिकारी कनिका गोयल ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे जोन में अब रेलवे ट्रैक पार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसे अतिक्रमण या अवैध प्रवेश का दर्जा दिया जाएगा। ट्रेस पारस अभियान सिर्फ जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेगा। रेलवे ट्रैक पार करते पकड़े जाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की कैद की सजा हो सकती है।
रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत रेलवे ट्रैक पार करना अपराध है, जिसमें जुर्माना और जेल दोनों की सजा का प्रावधान है। 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर कोई बार-बार पकड़ा गया तो कोर्ट के जरिए छह महीने की सजा भी हो सकती है। संवाद