नारनौल। बिना किसी वैध कारण के चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने के तीन मामलों में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रमजीत सिंह की अदालत ने सभी दोषियों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
पहले मामले में जितेंद्र ने 19 मार्च 2026 को ट्रेन नंबर 20473, दूसरे मामले में ब्रजेश ने 20 मार्च को इसी ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोका था। वहीं तीसरे मामले में ओमप्रकाश यादव ने 24 मार्च 2026 को ट्रेन संख्या 12065 को बिना कारण चेन पुलिंग कर रोका था।
तीनों मामलों में रेलवे सुरक्षा बल चौकी नारनौल में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत केस दर्ज किए गया था। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और ट्रायल की मांग नहीं की।
अदालत ने तीनों दोषियों 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा करने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया।