नारनौल। सरकार की ओर से इसी साल मई माह में हैप्पी कार्ड योजना शुरू की गई है। इसके बाद जून माह से इसे पूरे प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया था और कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
इसके तहत पात्र व्यक्ति हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में सफर कर सकता है, हालांकि इसके कुछ नियम व शर्तें हैं। जिनको पूरा करने के बाद ही व्यक्ति हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
हैप्पी कार्ड एक एटीएम की तरह दिखने वाला कार्ड जैसा ही होता है। इसमें एक चिप भी लगी होती है, जिसमें कार्ड धारक का पूरा डाटा फीड रहता है। जिस प्रकार एटीएम कार्ड में पैसे तो होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार हैप्पी कार्ड में किलाेमीटर का ब्यौरा होता है, जो दिखाई नहीं देता है। पात्र साल भर में जब जब जितने किलोमीटर की यात्रा करेगा, उसके कार्ड से किलोमीटर स्वत: ही घटते चले जाएंगे।
कैसे करें आवेदन
हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदक की फैमिली आईडी में आय एक लाख तक या उससे कम होनी जरूरी है, तब ही वो आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए उसे अपने साथ अपनी फोटो, फैमिली आईडी व आधार कार्ड डिपो में लाना होगा। इसके बाद कर्मचारी वेरिफाई करने के बाद आवेदन के लिए अप्लाई करेगा।
अब तक कितने बने हैप्पी कार्ड
विभाग के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार जून माह से लेकर अब तक जिले भर से कुल 1,11,241 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। इनमें से अब तक 84,058 पात्र लोगों के हैप्पी कार्ड बनकर आ चुके हैं और लगभग कार्ड वितरित भी किए जा चुके हैं।
1000 किमी का सफर रहेगा मुफ्त
हैप्पी कार्ड धारक एक साल में हरियाणा रोडवेज की बस में, जहां तक वो जाती हैं वहां तक मुफ्त में यात्रा कर सकता है। इसके अंतर्गत शर्त यह है कि कार्ड धारक साल भर में केवल एक हजार किलोमीटर तक ही मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकता है। हजार किलोमीटर पूरे हो जाने के बाद उसे किराया देना होगा।
सरकार की ये एक बेहतरीन योजना है। इसके तहत जिले में हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन आ रहे हैं और अब तक 84 हजार से ज्यादा पात्रों के कार्ड बनाए जा चुके हैं।
ब्रह्मप्रकाश, मुख्य निरीक्षक, रोडवेज डिपो नारनौल।