फोटो नंबर-18जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारनौल।
नारनौल। निजी स्कूलों की फीस पर पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अब फॉर्म-6 ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने की दिशा में सख्ती से कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है।
इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी विश्वेश्वर कौशिक ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत स्कूलों को विभागीय पोर्टल पर फॉर्म-6 ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फीस संरचना अपलोड करनी होगी।
विभाग ने फीस संरचना को स्पष्ट श्रेणियों में बांटने के निर्देश दिए हैं। इसमें पंजीकरण शुल्क, दाखिला शुल्क और परीक्षा शुल्क को ही अनिवार्य मदों में रखा गया है जबकि ट्यूशन फीस को अलग से स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा।
परिवहन, बोर्डिंग, भोजन, शैक्षणिक भ्रमण और अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े शुल्कों को वैकल्पिक श्रेणी में रखा गया है जिन्हें केवल इच्छुक विद्यार्थियों से ही लिया जा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस कदम से अभिभावकों को राहत मिलेगी और मनमानी फीस वसूली पर रोक लगेगी। साथ ही ऑनलाइन प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों की फीस संरचना पर प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी।