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Mahendragarh-Narnaul News: शक्ति पहलवान मर्डर में 11 साल बाद सबूतों के अभाव में सुरेंद्र उर्फ चीकू बरी

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फोटो 05 नारनौल कोर्ट का दृश्य। संवाद
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नारनौल। साल 2014 में 3 व 4 फरवरी की रात महेंद्रगढ़ क्षेत्र के खैरोली गांव में कुछ लोगों ने गोली मारकर शक्ति पहलवान की हत्या कर दी थी। इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत महेंद्रगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। करीब 11 साल बाद मंगलवार को सेशन जज ने सबूतों के अभाव में आरोपी सुरेंद्र उर्फ चीकू को बरी कर दिया है।
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यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, फरवरी 2014 में गांव खैरोली में आधी रात को कुछ लोगों ने शक्ति सिंह पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सुराना गांव के राजेंद्र उर्फ राजू व गांव मोहनपुर के सुरेंद्र उर्फ चीकू का नारनौल की अदालत में मामला विचाराधीन चल रहा था। इसी दौरान 22 नवंबर 2025 को राजेंद्र उर्फ राजू की जेल में बीमारी के चलते मौत हो गई थी।
23 गवाह हुए पेश
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाह पेश किए गए और उनकी गवाही करवाई गई। इस मामले में सभी गवाहों की गवाही और सबूतों के अभाव में सेशन जज नरेंद्र सूरा की अदालत ने सुरेंद्र उर्फ चीकू को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में सचिन गौतम व कुलदीप सिंह भरगड और आरोपी पक्ष की ओर से जसबीर सिंह ढिल्लों ने मामले की पैरवी की।
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तिहाड़ में है चीकू
सुरेंद्र उर्फ चीकू को करीब एक साल पहले एनआईए ने उसके घर समेत कई स्थानों पर रेड मारी थी और इस दौरान एनआईए ने चीकू को उसके घर से गिरफ्तार किया था। फिलहाल चीकू एनआईए की हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
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