दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) की ओर से हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के दिशा-निर्देशानुसार उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल को सुबह 11:30 बजेे अधीक्षक अभियंता कार्यालय परिसर नारनौल में बैठक आयोजित की जाएगी।
निगम के प्रवक्ता ने यहां बताया कि सीजीआरएफ, द्वारा आयोजित इस बैठक में सभी तरह की शिकायतों जैसे बिलिंग समस्या, वोल्टेज शिकायत, मीटरों से संबंधित शिकायतें, बिजली आपूर्ति कटवाने व दोबारा जुड़वाने संबंधी, बिजली आपूर्ति में बाधाएं व बंद होना, दक्षता, सुरक्षा, विश्वसनीयता, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की अनुपालना न करने संबंधी मामलों को शामिल कर उन पर सुनवाई की जाएगी।
यद्यपि फोरम द्वारा बिजली की चोरी व उसके अनाधिकृत उपयोग, दुर्घटनाओं व जांच संबंधी मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं को फोरम में जाने से पूर्व ये सुनिश्चित करना होगा कि उसी मामले पर किसी अन्य न्यायालय में मामला लंबित न हो। उपभोक्ता को शिकायत का विस्तृत विवरण सत्यापित शपथ-पत्र के साथ देना होगा। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।