गांव गढ़ी खुडाना में चले रहे अवैध क्रेशर पर मंगलवार को एसडीएम ने छापेमारी कर तीन क्रेशर को सील किया। क्रेशर मालिक को टीम को आने की खबर पहले ही लग चुकी थी जिस कारण वे मौके से फरार हो गए थे। ये क्रेशर पर पिछले कई दिनों बिना लाइसेंस के चल रहे थे।
जिला उपायुक्त के आदेश पर महेंद्रगढ़ एसडीएम विक्रम सिंह एवं जिला खनन अधिकारी राजेश सांगवान ने पुलिस फोर्स टीम के साथ मंगलवार की सायं 3.15 बजे गांव गढ़ी की पहाड़ी पर चले रहे सदाशिव क्रेशर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान क्रेशर मालिक मौके पर मौजूद नहीं था। कुछ समय तक अधिकारियों ने इंतजार भी किया लेकिन उसके नहीं पहुंचने पर क्रेशर मशीन एवं जरनेटर रुम को टीम ने सील कर दिया। इसके बाद टीम उसके पास ही गोदारा क्रेशर पर पहुंची वहां पर भी क्रेशर मालिक नहीं मिला और टीम ने उसकी मशीनों को भी सील कर दिया। इसके अलावा क्रेशर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। सदाशिव स्टोन क्रेशर के पास न तो प्रदूषण का लाइसेंस था न ही क्रेशर का जबकि गोदारा के पास क्रेशर का लाइसेंस नहीं था। इसके बाद टीम जेरपुर की पहाड़ी में चल रहे क्रेशर मां भगवती क्रेशर पर छापेमारी कर उसको सील कर दिया।
कार्रवाई के लिए गठित की थी टीम
जिला टास्क फोर्स कमेटी में खनन विभाग के जिला अधिकारी ने कमेटी के चेयरमैन एवं जिला उपायुक्त राजनारायण कौशिक के समक्ष महेंद्रगढ़ में चल रहे अवैध खनन का मामला संज्ञान में लाया गया था। जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई के लिए एक टीम गठित की जिसमें महेंद्रगढ़ एसडीएम विक्रम सिंह, डीएसपी सतेंद्र कुमार, जिला खनन अधिकारी राजेश सांगवान, बिजली निगम के एक्सईएन रणबीर सिंह, प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक आर. एस. गुलिया आदि शामिल थे। इस टीम का नेतृत्व एसडीएम विक्रम सिंह ने किया।
गढ़ी गांव के क्रेशरों पर पहले से केस दर्ज
दिसबंर 2013 में जिला खनन विभाग ने गढ़ी की पहाड़ी में चल रहे दोनों क्रेशर पर दिसबंर 2013 में छापेमारी कर सील कर दिया था। उस दौरान दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। इस समय दोनों का हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद दोबारा से क्रेशरों को चलाना शुरू कर दिया था प्रशासन के पास सूचना मिलने के बाद इस पर फिर कार्रवाई की और दोनों क्रेशरों को दोबारा सील कर दिया।
आज गांव गढ़ी की पहाड़ी में सदाशिव स्टोन क्रेशर एवं गोदारा स्टोन क्रेशर पर छापेमारी की गई है, दोनों के पास लाइसेंस नहीं था और उनको सील कर दिया गया है। -एसडीएम-विक्रम सिंह
महेंद्रगढ़ क्षेत्र में तीन अवैध क्रेशर चल रहे थे जिनमें से 2 को सील कर दिए हैं तीसरे को सील करने के लिए जा रहे हैं। पहले भी इन दोनों क्रेशरों पर 2013 में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हमारे नियम में केवल एक ही कार्रवाई होती है या तो क्रेशर सील कर दिया जाए या फिर एफआईआर दर्ज कर दी जाए। इन दोनों का एक साथ प्रावधान नहीं हैं। -राजेश सांगवान, जिला खनन अधिकारी