हरियाणा के नारनौल में आपसी कहासुनी को लेकर लकड़ी से हत्या करने के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने बिहार के मुज्जफरपुर जिला के गांव मुगोली निवासी आरोपी रविशंकर को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में उम्र कैद की सजा व 25,000 का जुर्माना लगाया है।
वर्ष 2023 में बिहार के जिला कटिहार के गांव मानमन निवासी तनवीर आलम ने थाना सदर कनीना में शिकायत देते हुए बताया 15 अप्रैल 2023 की सुबह उसके पास उसके साढू अनजार आलम का फोन आया कि उसका भाई जिला महेंद्रगढ़ के गांव मोड़ी के आश्रम में रहता था। उसकी वहां मौत हो गई है। सूचना पर शिकायतकर्ता अपने साथी के साथ वहां पहुंचा।
शिकायतकर्ता ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंजूर आलम की चोट मारकर हत्या कर दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया और वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई लकड़ी बरामद कर ली।
पुलिस ने पता लगाया कि मोड़ी के आश्रम में आपस में हुई कहासुनी को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद थाना सदर कनीना पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश की। वहीं दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।