पपला गुरुग्राम जेल में बंद है, नारनौल जिला अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर पपला पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
हरियाणा और राजस्थान के गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को श्रीराम हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। नारनौल की जिला अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। अदालत ने पपला गुर्जर पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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बिहारीपुर निवासी श्रीराम गुर्जर अपने नाती संदीप की हत्या का गवाह था। इस वजह से श्रीराम गुर्जर को अपनी जान का खतरा था। पुलिस की तरफ से श्रीराम की जान को खतरा होने की वजह से दो सुरक्षाकर्मी भी दिए गए थे। इसके बावजूद 15 नवंबर 2015 को हथियार बंद बदमाशों ने घर पर हमला कर श्रीराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले की नारनौल की जिला अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज ने पपला गुर्जर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस समय पपला गुर्जर गुरुग्राम जेल में बंद है। इस मामले की सुनवाई भी वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है।
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यह था मामला
पपला गुर्जर ने खरोली निवासी संदीप की दिसंबर 2014 में नारनौल कोर्ट के सामने हत्या करवा दी थी। इस हत्याकांड में संदीप के नाना श्रीराम गवाह थे। इसके बाद संदीप की मां बिमला की 21 अगस्त 2015 को हत्या कर दी थी। गवाह बनने पर 15 नवंबर 2015 की रात श्रीराम गुर्जर की रात करीब 12 बजे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी।