हरियाणा के नारनौल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुधीर जीवन की अदालत ने लगभग 2 वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा तथा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उप जिला न्यायवादी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने नारनौल थाना में पुलिस में शिकायत दी थी।
शिकायत में आरोप लगाया कि 15 सितंबर 2020 को वे अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी । शीशराम ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि इसी मामले में अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी शीशराम पुत्र माडुराम को आईपीसी की धारा 376 में 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है।
जुर्माना न अदा करने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा तथा आईपीसी की धारा 451 में 2 साल की सजा व 2 हजार जुर्माना किया है। जुर्माना न अदा करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।