फोटो नंबर-01बैठक के दौरान मॉकड्रिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करती रेडक्र
नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव काजला की अध्यक्षता में एडीआर सेंटर में पैनल अधिवक्ताओं और कानूनी स्वयंसेवकों के साथ बैठक हुई।
संजीव काजला ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 भारत सरकार की ओर से यौन उत्पीड़न का सामना किए जाने वाले मुद्दे को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। उन्होंने कहा कि शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना आदि व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल हैं। रेडक्रॉस सोसाइटी की टीम ने आपदा प्रबंधन विषय पर जानकारी दी। मॉकड्रिल का आयोजन किया। इसमें आपदा के समय पीड़ितों की सहायता व प्राथमिक चिकित्सा के बारे जागरूक किया।