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Mahendragarh-Narnaul News: अदालत ने हत्या के दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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नारनौल। एडीशनल डिस्ट्रिक सेशन जज सुधीर जीवन की अदालत ने लगभग 2 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी अरुण मेरठिया व जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 50 हजार रूपये का जुर्माना भी किया है।
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डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विरेंद्र शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता नवीन ने आरोप लगाया था कि 15 दिसंबर 2020 को करीब रात्रि 9 बजे अपने साथियों दिनेश कुमार, अनिल कुमार, अजीत कुमार गांव धनौंदा अपने निजी काम से अटेली गए थे। जब वो केजीएस प्लाजा होटल अटेली मंडी के पास पहुंचे वहां एक अंडे तथा पकोड़े की स्टाल लगी हुई थी जहां उन्होंने गाड़ी रोककर डिस्पोजल ग्लास लेने लगे तो रेहड़ी वाले ने उनसे एक डिस्पोजल गिलास के 5 रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता ने गिलास के पैसे ज्यदा मांगने की बात कही तो इस पर उनकी आपस में कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपी जितेंद्र व अरुण मेरठिया एक अन्य दुकान से चाकू, तंदूरी सरिया व डंडा लेकर आए। अरुण मेरठिया ने चाकू अजीत की छाती में मारा जिससे अजीत घायल हो गया था। उसको सरकारी अस्पताल अटेेली लेकर गए थे जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने नवीन के बयान पर उक्त दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था जिस पर अदालत ने वीरवार को अपना फैसला सुनाया।
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