40 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 15192 रुपये टिकट के वापस देने के निर्देश
2019 में गुवाहाटी से दिल्ली के लिए जेट एयरवेज की करवाई थी चार टिकटों की बुकिंग
संवाद न्यूज एजेंसी
नारनौल। जिला उपभोक्ता फोरम ने जेट एयरवेज के खिलाफ बिना कारण बताए टिकट रद्द करने के मामले में जेट एयरवेज पर जुर्माना लगाया है। जिले के गांव सरेली निवासी संदीप कुमार ने बताया कि वह नौकरी के प्रशिक्षण के लिए गुवाहाटी असम गए हुए थे। प्रशिक्षण के बाद 23 फरवरी 2019 को उन्होंने 31 मार्च 2019 की सुबह 6:40 के लिए 4 टिकट गुवाहाटी से दिल्ली के लिए जेट एयरवेज की निजामपुर निवासी अंकित कुमार से बुक करवाई। संदीप ने बताया कि उनके साथ दादरी जिले के सुखदीप, रोहतक जिले के रविंद्र और बागपत यूपी के बिल्लू कुमार ने प्रशिक्षण के बाद वापसी के लिए टिकटें बुक करवाई थी मगर जेट एयरवेज ने 17 मार्च 2019 को उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा कि आपकी फ्लाइट का समय 31 मार्च 2019 की बजाए एक अप्रैल 2019 कर दिया गया है। जिसके बाद 18 मार्च 2019 को दूसरा नोटिफिकेशन आया की आपकी चारों टिकटें रद्द कर दी गई हैं। आप अपनी कोई और व्यवस्था अपने स्तर पर करके दिल्ली जा सकते हैं। संदीप ने बताया कि वे चारों साथी दूसरी फ्लाइट की महंगी टिकटें खरीद कर दिल्ली लौटे। जिसके बाद उन्होंने जेट एयरवेज से अपने हुए नुकसान का मुआवजा और टिकट का पैसा वापस मांगने के लिए संपर्क किया तो कंपनी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने अधिवक्ता सुभाष यादव से संपर्क किया तथा उनके माध्यम से शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम नारनौल में 2019 में दायर की। जिसकी लंबी सुनवाई के अंतराल के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन आरके डोगरा की टीम ने जेट एयरवेज पर 10 हजार रुपये चारों शिकायत करने वालों को क्षतिपूर्ति के लिए और 15192 टिकट राशि का वापसी भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा 2019 से लेकर अब तक का 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी जेट एयरवेज कंपनी पर लगाया है। संदीप ने बताया कि 45 दिन तक जेट एयरवेज कंपनी यदि टिकट की राशि और जुर्माना राशि शिकायतकर्ताओं को अदा नहीं करती है तो 9 प्रतिशत ब्याज अदा करना पड़ेगा।