कनीना। गाड़ी एक्सीडेंट के मामले को लेकर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कनीना निवासी डाॅ. अजीत ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को मारुति कंपनी में भेजा गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने समय सीमा तक मरम्मत न करने पर मामला उपभोक्ता आयोग महेंद्रगढ़ दायर किया। न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया।
उन्होंने बताया कि मार्च 2022 को उनकी गाड़ी उन्हाणी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उन्होंने मारुति एजेंसी में इसकी मरम्मत के लिए भेजा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ठीक करवाने से मना कर दिया था। उन्होंने महेंद्रगढ़ उपभोक्ता आयोग में 22 जुलाई 2022 को मामला दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने गाड़ी की कीमत, पंजीकरण, आरसी, इंश्योरेंस राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान करने का आदेश दिया। साथ में 21 हजार रुपये मानसिक परेशानी व 21 हजार रुपये लिटिगेशन के अदा करने का आदेश भी दिया है। आदेश दिया कि 45 दिनों में यह राशि अदा की जाए नहीं तो उपभोक्ता संरक्षण 2019 की धारा 71(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी।