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Mahendragarh-Narnaul News: महाविद्यालय कनीना में नए कानूनों पर मंथन कर बताईं बारीकियां

Tue, 02 Jul 2024 11:41 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
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फोटो संख्या: 70 राजकीय महाविद्यालय कनीना में कार्यशाला में विचार रखते हुए वक्ता---संवाद
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कनीना। राजकीय महाविद्यालय कनीना में उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के आदेश अनुसार तीन नए कानून पर भाषण प्रतियोगिता ग्रुप डिस्कशन और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजक प्राध्यापक डॉ. कांता ने बताया कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता, अपराधी प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर दो दिवसीय भाषण प्रतियोगिता ग्रुप डिस्कशन और कार्यशाला का आयोजन किया गया।
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कार्यक्रम में समन्वयक की भूमिका सहायक प्राध्यापक सोमवीर ने भाषण प्रतियोगिता में मंच का संचालन किया। द्वितीय ग्रुप डिस्कशन और कार्यशाला का सफल संचालन किया। ग्रुप डिस्कशन में दो ग्रुप बनाए गए। प्रथम छात्राओं का दूसरा छात्रों का, प्रत्येक ग्रुप में चार-चार विद्यार्थियों को शामिल किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र सिंह ने की। उन्होंने तीनों कानून के विषय में विस्तार से बताया कि भारतीय दंड संहिता का नाम अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जिसमें अब 511 धाराओं के स्थान पर 358 धाराएं कर दी गई हैं। अपराधी दंड प्रक्रिया (सीआरपीसी ) का नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, जिसमें अब 484 धाराओं के स्थान पर 531 कर दी गई हैं। इसके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया है, जिसमें अब 167 धाराओं के स्थान पर 170 कर दी गई है। कार्यशाला में डॉ. भारती डॉक्टर, डॉ. संदीप, डॉ. नीनू, डॉ. यतेंद्र, डॉ. महेश, डॉ. राकेश, डॉ. प्रदीप, डॉ. अजय प्रकाश, डॉ. सत्यवती ने तीनों कानून की विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर डॉ. रविंद्र, डॉ. राहुल, डॉ. कुसुम, डॉ. नीलम, डॉ. मंजू, डॉ. अनीता, मीना, कैलाश, छोटेलाल मौजूद रहे।
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