नारनौल। शराब ठेके पर अवैध पिस्टल के बल पर डकैती, तोड़फोड़, रंगदारी मांगने व हवाई फायर कर दहशत फैलाने के एक मामले में एडीजे ने आरोपी ऋषिदेव की जमानत याचिका नामंजूर की है। आरोपी की पूर्व में भी दो बार जमानत याचिका खारिज की जा चुकी हैं। आरोपी के एक साथी को पूर्व में जमानत मिल चुकी है।
क्या था मामला
नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में 20 दिसंबर 2024 को शाम सवा 4 बजे गांव भेडंती स्थित शराब ठेके के सेल्समैन सुभाष ने ठेके मालिक को फोन कर बताया कि तीन लोग जबरन ठेके के अंदर घुसे। इनमें से एक के पास पिस्टल थी। ठेके में घुसते ही उन्होंने शराब की बोतलों को तोड़ना शुरू कर दिया। जबरन 20 हजार नकद ले लिए। हवाई फायर करते हुए मासिक 25 हजार रुपये की रंगदारी देने की बात कही।
फरवरी 2025 को दर्ज हुआ मामला
ठेके के मालिक ने इस संबंध में थाने में शिकायत दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 फरवरी 2025 को आईपीसी की अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राम मुलोदी, तहसील नांगल चौधरी निवासी ऋषिदेव व उसके साथी अजीत व रोहताश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिमांड के दौरान सामने आया कि अजीत ने हवाई फायर किया था।
21 जनवरी को लगाई याचिका
आरोपी ऋषिदेव ने सबसे पहले 29 जुलाई 2025 को व इसके बाद 18 सितंबर 2025 को दो बार जमानत याचिका दायर की थी और दोनों ही बार कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज की थी। इसके बाद आरोपी ने इस साल 21 जनवरी को अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका एडीजे की कोर्ट में दायर की थी।