फोटो नंबर-08जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारनौल।
नारनौल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभिभावक 16 अप्रैल की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी विश्वेश्वर कौशिक ने बताया कि इस योजना के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में निर्धारित सीटों पर बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
अभिभावकों को आरटीई/उज्ज्वल पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के दौरान परिवार पहचान पत्र और बच्चे का आधार कार्ड अपलोड करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभिभावक अपने निवास स्थान से 0-1 किलोमीटर और 1-3 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों का चयन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आयु सीमा भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 3 वर्ष, एलकेजी के लिए 4 वर्ष, यूकेजी के लिए 5 वर्ष और पहली कक्षा के लिए 6 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसके अनुसार जन्म तिथियों की भी सीमा तय की गई है। आवेदन के बाद चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि पर संबंधित ब्लॉक स्तर समिति के समक्ष मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।