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Mahendragarh-Narnaul News: चेक बाउंस के मामले में समझौते के बाद आरोपी बरी

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नारनौल। चेक बाउंस के एक मामले में निचली अदालत के दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देकर आरोपी कृष्ण कुमार ने एडीजे की कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे नितिन राज ने दोनों पक्षों में समझौते के बाद आरोपी को बरी कर दिया है।
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गांव धरसू निवासी आरोपी कृष्ण कुमार के मोहल्ला गुरुनानकपुरा निवासी शिकायतकर्ता किरपाल सिंह (अब मृतक) के बेटे मलकीत सिंह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। आरोपी ने 12 सितंबर 2017 को शिकायतकर्ता से 2,50,000 रुपये का ऋण लिया था। ऋण चुकाने के लिए आरोपी ने 03 मई 2018 को ओबीसी बैंक का एक चेक दिया जो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान न करने पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
निचली अदालत ने सुनाई थी एक साल की सजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन गुजराल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की के तहत 21 जनवरी 2025 को आरोपी को दोषी पाया और उसे एक साल के साधारण कारावास व 2,50,000 रुपये मुआवजे की सजा सुनाई। फैसले को चुनौती देकर आरोपी ने 24 जनवरी 2025 को एडीजे कोर्ट में अपील दायर की।
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दोनों पक्षों का हुआ समझौता
अदालत की कार्रवाई के दौरान 12 दिसंबर 2025 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। आरोपी 2,35,000 रुपये देने पर सहमत हुआ जिसमें से 1,15,000 रुपये का भुगतान उसी दिन कर दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने अदालत को सूचित किया कि मामला पूरी तरह सुलझ गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे अपीलकर्ता से 18,750 रुपये लागत के रूप में भी प्राप्त हुए हैं जिसे वह नेत्रहीन बच्चों के कल्याण के लिए ब्लाइंड स्कूल में दान करेगा। शिकायतकर्ता को आरोपी के बरी होने पर कोई आपत्ति नहीं है।
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