नारनौल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बिना टिकट यात्रा करने और बिना लाइसेंस अवैध रूप से चाय बेचते पकड़े गए युवक को 25 मार्च को दोषी ठहराते हुए 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
16 मार्च को आरपीएफ ने एक ट्रेन में जांच के दौरान रेवाड़ी के अजय नगर निवासी मुकेश कुमार को बिना टिकट यात्रा करने और बिना लाइसेंस के रेलवे कोच में चाय बेचते पकड़ा था। इस संबंध में रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विक्रम जीत सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और ट्रायल की मांग नहीं की। अदालत ने मुकेश कुमार को 1500 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा करने के बाद आरोपी को रिहा कर दिया गया।