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लोक अदालत में कुल 1962 केस निपटारे के लिए रखे गए

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हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार न्यायिक परिसर नारनौल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन की देखरेख में आयोजन किया गया। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन, डॉ. अब्दुल माजिद, अमनदीप दीवान, डॉ. अशोक कुमार, पारिवारिक न्यायालय प्रिंसिपल जज वीरेंद्र मलिक व सिविल जज सीनियर डिवीजन आर्या शर्मा, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा गोयल, सिविल जज जूनियर डिवीजन अमनदीप व अभिषेक वर्मा आदि न्यायाधीशों की बैचों द्वारा फैसले किए गए। लोक अदालत में कुल 1962 केस निपटारे के लिए रखे गए। इनमें से 1036 केसों का फैसला किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन ने बताया कि इस लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, दीवानी मामले जैसे कि किराया, बैंक ऋण, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण, चेक बाउंस व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को रखा गया। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में कुल 1962 केस निपटारे के लिए रखे गए। इनमें से 1036 केसों का फैसला किया गया। इनमें से 26 मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मामले जिनमें 15982000 का मुआवजा दिया गया। इसके साथ साथ माननीय उप मण्डल अधिकारी की अदालत में कुल 16 केस लोक अदालत में रखे गए जिनमें से 15 केसों का निपटारा किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा चलाए जा रहे सर्वेक्षण अभियान के तहत हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बच्चों ने सभी न्यायालयों में आने वाले वादियों, प्रतिवादियों व अधिवक्ताओं से केसों से संबंधित विभिन्न जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 शुरू किया है। इस पर भी आमजन फोन कर किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी ले सकते हैं।
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