अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। कोई भी नागरिक नोटिफाइड एरिया और अवैध एरिया में प्लॉट का न तो एग्रीमेंट करें और न ही ऐसे प्लॉट को खरीदें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर ही खरीद-फरोख्त का इकरारनामा करें। तहसीलदार नारनौल मनीष कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा डेवलेपमेंट ऑफ अर्बन व रुरल एरिया एक्ट 1975 की धारा सात-ए यानी नोटिफाइड एरिया में पड़ने वाले क्षेत्र में बिना संबंधित विभाग से एनओसी लिए जमीन की खरीद-फरोख्त व इकरारनामा न करें। इसके अलावा नगर परिषद नारनौल के क्षेत्राधिकार में पडने वाली भूमि का उचित अनापत्ति प्रमाण-पत्र लें। जिसमें यह दर्ज हो कि प्रस्तुत खरीद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-1975 की कोई अवहेलना नहीं है। सभी कार्रवाई होने के बाद ही खरीद-फरोख्त का एग्रीमेंट व सेल डीड करें। जिससे सब रजिस्ट्रार कार्यालय से ऐसे दस्तावेज पंजीकृत करवाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।