फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

134 ए के तहत जानकारी न देने पर 40 स्कूलों को भेजा नोटिस

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नारनौल। शिक्षा विभाग नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए सख्त हो गया है। कक्षा दूसरी से 12वीं तक के नियम 134ए के तहत रिक्त सीटों की जानकारी नहीं देने वाले निजी स्कूलों को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें करीब 40 स्कूलों को नोटिस जारी कर दो दिन में खाली सीटों की जानकारी विभाग को मुहैया करवाने की हिदायतें दी गई हैं।
विभाग के नोडल अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि हरियाणा स्कूल एजुकेशन के नियम 134 ए के तहत सभी निजी स्कूलों को सत्र 2019-20 के लिए कक्षा दूसरी से 12वीं तक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों व बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए दस प्रतिशत सीटों पर दाखिले का प्रावधान है। ऐसे में सभी स्कूलों को खाली सीटों की संख्या का पूरा ब्यौरा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित समय सीमा भी तय करने के बाद भी जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 77 निजी स्कूल विभाग में सूची बद्घ है। इनमें से 37 स्कूलों ने कक्षावार रिक्त सीटों का पूरा ब्योरा विभाग को उपलब्ध करवा दिया है। इसमें कक्षा दूसरी में 95, कक्षा तीसरी में 85, कक्षा चौथी में 94, कक्षा पांचवी में 94, कक्षा छठी में 81, कक्षा सातवीं में 93, कक्षा आठवीं में 88, कक्षा नौवीं में 90 ,कक्षा दसवीं में 111, कक्षा 11वीं में 71, कक्षा 12वीं में 88 सीटें शामिल है।
विज्ञापन

नोडल अधिकारी ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद भी स्कूलों के सीटों की जानकारी नहीं देने पर स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी ओर सुबह पोर्टल स्लो होने से आवेदन करने में लोगों को परेशानी हुई। ऑनलाइन छात्रों का इनरोलमेंट मांगा जा रहा है जो की अभिभावकों के पास नहीं है। ऐसे में उन्हें इसके लिए दोबारा से स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें