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नगर पालिका के कैंप में 37 लोगों ने जमा कराया 31 हजार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स

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प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज एवं एरियर आदि पर छूट देने के लिए मंगलवार को नगर पालिका में विशेष कैंप लगाया गया। जिसमें 37 लोगों ने मौके पर ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया। नगर पालिका को 31 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी समस्याओं का निदान किया गया।
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज तथा एरियर में छूट प्रदान की गई है। सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2020 तक छूट का लाभ दिया गया है। नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए मंगलवार को नगरपालिका की ओर से एक दिवसीय कैंप भी लगाया। कैंप में नागरिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरते दिखाई दिए। नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग ने मौके पर पहुंचकर कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पालिका के कर्मियों को जनता को राहत देने के निर्देश दिए।नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर रोहित ने बताया कि विशेष शिविर में 37 लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया। जिसमें करीब 31 हजार रुपये का राजस्व मिला। कुछ लोग प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी अन्य समस्या लेकर पहुंचे। जिनका मौके पर ही निदान किया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कैंप में नहीं आ सका तो वह नगर पालिका में 31 दिसंबर तक अपना टैक्स जमा कर छूट का फायदा ले सकता है।
रोहित ने बताया कि प्रदेश सरकार ने करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स में कई प्रकार की छूट दी हुई है। करदाताओं को ब्याज में छूट दी गई है। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल व कॉलेज को 100 फीसदी टैक्स में छूट है। बशर्ते इनमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही हो। वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक जिस भी करदाता का एरियर बकाया है। यदि वह 2010-11 से 2019- 2020 तक एक मुश्त अपना टैक्स भरेगा तो उससे 2010-2011 से 2016-2017 एरियर पर 25 प्रतिशत की एक बार छूट दी जाएगी। मौजूदा समय में दी जाने वाली 10 प्रतिशत की छूट के अलावा उन संपत्ति मालिकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। ऑटो डेबिट के अंतर्गत 31 जुलाई टैक्स भरने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
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