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31 दिसंबर तक छूट के साथ भरे हाउस टैक्स

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अमर उजाला ब्यूरो
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नारनौल। नगर परिषद (नप) अधिकारियों की दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के कारण प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का कार्य धीमी गति से चल रहा है। वर्तमान वित्तवर्ष में 38 हजार प्रॉपर्टीज में से करीब 600 लोगों ने करीब 30.78 लाख रुपये अक्तूबर तक जमा कराएं हैं। नप के करीब 12 करोड़ रुपये बकायेदारों के पास अटके पड़े हैं। दूसरी ओर सरकार ने राहत देते हुए साल 2010 से 2018 तक एक साथ टैक्स देने पर ब्याज में 30 फीसदी की छूट 31 दिसंबर तक दी है। शहर के विकास कार्यों की जिम्मेदारी नप की है लेकिन पैसे की कमी के कारण विकास कायों को गति नहीं मिल पा रही। लिहाजा कई मोहल्लों में टूटी गलियां, साफ-सफाई और स्ट्रीट लाइट समेत अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि नप बकाया हाउस टैक्स की वसूली कर ले तो काफी विकास कार्य सिरे चढ़ सकते हैं।
नप से मिली जानकारी के अनुसार नप क्षेत्र में 38 हजार प्रॉपर्टीज है। इसमें व्यवसायिक आठ हजार, आवासीय 23 हजार व खाली प्लॉट सात हजार है। इसमें करीब 500-600 लोगों ने अक्तूबर तक टैक्स भरा है। अक्तूबर में करीब 135 लोगों ने छह लाख 48 हजार रुपये टैक्स जमा कराया था। अधिकारियों के अनुसार हर माह औसतन करीब 50 से 125 लोग हाउस टैक्स जमा कराते हैं। उनका कहना है कि अभी काफी संख्या में लोगों ने टैक्स जमा नहीं कराया है। टैक्स वसूली के लिए 500 लोगों को नोटिस जारी किया था। जिसके बाद काफी लोगों ने पैसे जमा कराए लेकिन अभी भी बड़े बकायेदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
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इसे देखते हुए करीब 200 लोगों को टैक्स जमा कराने के लिए अंतिम नोटिस भेजा गया हैं। इसके बाद भी बड़े बकायेदारों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं करवाया हैं। इसमें सरकारी संस्थान, मैरिज हाल, निजी स्कूल, अस्पताल समेत अन्य शामिल हैं। नप को साल 2015-16 में 62.60 लाख, साल 2016-17 में 74.02 लाख, साल 2017-18 में 48.41 लाख और साल 2018-19 में अक्तूबर तक 30.41 रुपये टैक्स के जमा हुए है।

डीसी की अनुमति का इंतजार-
नप की चेयरमैन भारती सैनी ने बताया कि टैक्स वसूली के डीसी गरिमा मित्तल से प्रॉपर्टी सीलिंग की अनुमति मांगी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा डीसी से अनुरोध किया गया है कि सरकारी आफिसों व भवनों के साथ निजी संस्थानों से बकाये टैक्स दिलवाने में मदद करे। सैनी ने कहा कि करीब 12 करोड़ रुपये अभी भी टैक्स का बकाया है।

30 दिसंबर तक छूट का उठाए लाभ
सरकार ने बकाया हाउस टैक्स वसूली के लिए एक स्कीम शुरू की है। इसके तहत प्रॉपर्टी मालिक को वित्तवर्ष 2010-11 से 2017-18 तक एक साथ टैक्स जमा करने पर ब्याज में 30 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही यदि कोई क्रेडिट/डेबिट कार्ड से टैक्स जमा करता है तो उसे एक फीसदी की और छूट मिलेगी। इसका लाभ 31 दिसंबर 2018 तक मिलेगा। नप के टैक्स इंस्पेक्टर वैभव शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ लोग उठाए और समय से पहले टैक्स जमा कर दे। उन्होंने कहा कि टैक्स संबंधी कागजात लेकर आए और छूट का लाभ ले।

वर्जन
नप टैक्स वसूली को लेकर गंभीर नहीं है। बड़े बकायेदारों पर नप को सख्ती से पेश आना चाहिए। जिससे जल्द पैसे वसूले जा सके। पैसे की कमी से शहर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
- दलजीत आर. चेतीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता।

नप को आम लोगों के बजाय बड़े बकायेदारों से टैक्स वसूली पर ध्यान देना चाहिए। जिससे करोड़ों रुपये वसूले जा सके। एनसीआर में शामिल होने के बाद भी शहर में बेहतर सड़कें, फुटपॉथ और पार्क जैसी सुविधा का अभाव है।
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- दयानंद सोनी, समाजसेवी

नप के करीब 12 करोड़ रुपये सरकारी और निजी संस्थानों पर बकाया है। नप की ऐसी प्रॉपर्टीज को सील करना चाहता है। इसके लिए डीसी से अनुमति मांगी गई है। दूसरी ओर लोग सरकार ने मिलने वाली छूट का लाभ उठाए और जल्द टैक्स जमा कराए।
- भारती सैनी, चेयरमैन, नप नारनौल।

नप क्षेत्र में प्रॉपर्टीज
कुल- 38 हजार प्रॉपर्टी
व्यवसायिक- 08 हजार
आवासीय- 23 हजार
खाली प्लॉट- 7 हजार
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