नांगल चौधरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक यादव के निर्देशानुसार वीरवार को मौसमपुर गांव में बाल विवाह एक अभिशाप सेमीनार का आयोजन किया गया। जिसमें एडवोकेट धर्मेश जोशी ने बाल विवाह अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह के रोकथाम को लेकर सरकार गंभीर है। जिसके लिए 2006 में अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत दोषी पर एक लाख जुर्माना तथा दो साल की कठोर सजा का प्रावधान है। बावजूद इस कुप्रथा पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। रोकथाम को लेकर गांव स्तर पर कमेटी गठन की किया जा रहा है। गांव मौसमपुर में सरपंच की अध्यक्षता में पंच, आंगनबाड़ी वर्कर, अध्यापक की कमेटी बनाई गई। जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन तत्परता पूर्वक कार्रवाई करेगा। पीएलवी प्रेमलता ने वन स्टॉप सेंटर की जानकारी देते हुए कहा कि सेंटर के माध्यम से लिंग जांच, दहेज प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाना है। इस मौक पर सरपंच कमलेश देवी, ममता पंच, अंजू, सतीश, प्रवीण, शर्मिला आदि उपस्थित थे।