अमर उजाला ब्यूरो
कनीना। उपमंडल के गांव गाहड़ा में रविवार को कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में अधिवक्ता ओपी यादव रामबास एवं पीएलवी सुनिता झाड़ली ने ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी। अधिवक्ता ओपी यादव रामबास ने कहा कि समाज में बुजुर्ग व्यक्तियों को कानूनी शक्तियां दी गई हैं, जिनके मुताबिक यदि कोई संतान अपने बुजुर्ग माता-पिता का कहना नहीं मानता है, सेवा नहीं करता है। संतान के नाम करवाई गई प्रोपर्टी को बुजुर्ग व्यक्ति वापस अपने नाम करवा सकते हैं। संपत्ति वापस लेने के साथ-साथ गुजारा भत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक उपमंडल में ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। जिसके नोडल ऑफिसर कनीना के एसडीम संदीप सिंह को बनाया गया है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बुजुर्ग नि:शुल्क इस कानून का लाभ ले सकते हैं। ट्रिब्यूनल में शिकायत रखने के बाद उनकी समस्या का तत्परता से उसका निपटारा किया जाता है। इस मौके पर अनेकों ग्रामीण उपस्थित थे।