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बजट की बैठक को पार्षदों ने बताया असंवैधानिक

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महेंद्रगढ़। नगर पालिका पार्षद अमित मिश्रा एवं नरेंद्र खन्ना ने 3 जून को नपा चेयरपर्सन की ओर से बुलाई गई बैठक को असंवैधानिक करार दिया है। उनका कहना है कि विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नपा चेयरपर्सन को नहीं है। विशेष बैठक केवल नपा अधिकारी ही बुला सकता है। चेयरमैन या चेयरपर्सन तो उसके लिए समय व जगह तय करता है। उन्होंने कहा कि वे इस बैठक को रद्द कराने के लिए उपायुक्त से मिलेंगे। शनिवार को अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अमित मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका चेयरपर्सन रीना बंटी द्वारा तीन जून को नगर पालिका की विशेष बैठक बुलाने के लिए शुक्रवार को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस उनको भी जारी किए जाने थे, मगर उन्होंने उनको जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि वे भी पार्षद हैं तथा कोर्ट व उपायुक्त ने उनके निलंबन को रद्द किया हुआ है। ऐसे में चेयरपर्सन को उनको भी बैठक का नोटिस जारी करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि म्युनशिपल एक्ट के अनुसार नगर पालिका की विशेष बैठक केवल पालिका के अधिकारी ही बुला सकते हैं। जबकि जो लेटर बैठक का जारी हुआ है, वह नपा चेयरपर्सन द्वारा जारी किया हुआ है। वहीं बैठक की सूचना सभी पार्षदों को दी जानी चाहिए, जबकि इसमें उनका नाम शामिल नहीं है। वहीं यह लैटर शुक्रवार को जारी किया गया है। सोमवार को बैठक होनी तय हुई हैं। वहीं अब शनिवार व रविवार होने के कारण वह नोटिस सभी पार्षदों के पास नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में बैठक रद्द होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वे इस बैठक को रद्द करने के लिए उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि वे शहर में विकास कराना चाहते हैं, मगर इसके लिए चेयरपर्सन जो तरीका अपना रही हैं, वह गलत है। अगर वे सभी को साथ लेकर शहर में विकास कार्य करवाएं तो वे सबसे आगे रहेंगे।
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