अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़। नगरपालिका सदन की नौ जनवरी को होने वाली सामान्य बैठक पर संशय बना हुआ है। सचिव इस बैठक को असंवैधानिक बता रहे हैं। सचिव ने बताया कि नगरपालिका एक्ट के अनुसार बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पहले देनी होती है। यह बैठक सूचना के छठे दिन बुलाई जा रही है। पालिका चेयरपर्सन का कहना है कि पहली बैठक में सात दिन का समय होता है लेकिन दूसरी बैठक के लिए कोई समय नहीं होता।
चेयरपर्सन रीना गर्ग ने चार जनवरी को सदन की बैठक के लिए एजेंडा जारी किया था। चार जनवरी को कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित कर दी गई थी। चेयरपर्सन की ओर से उसी दिन 9 जनवरी की बैठक के लिए एजेंडा जारी कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने 12 पार्षद, दो मनोनीत पार्षद, शिक्षामंत्री एवं सांसद को सूचना भेजी थी। बुधवार को बुलाई गई इस बैठक को पालिका सचिव नियमानुसार असंवैधानिक करार दे रहे हैं।
सचिव राजाराम ने बताया कि इस्तीफा देने वाले तीन पार्षदों का मेटर हाई कोर्ट डबल बेंच में चल रहा है। तीनों पार्षद सिंगल बेंच में केस जीत चुके हैं। जब तक डबल बेंच का फैसला नहीं आता तब तक उन पार्षदों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। चेयरपर्सन को बैठक बुलाने का अधिकार है। एजेंडा नपा सचिव के जरिए ही भेजा जाता है। सचिव ही बैठक की कार्रवाई लिखता है। सचिव के अलावा कोई दूसरा कार्रवाई नहीं लिख सकता। विषम परिस्थितियों में अगर सचिव अनुपस्थित रहता हैै तो उपायुक्त से अनुमति लेकर सचिव अपने जूनियर को इसकी जिम्मेवारी सौंप सकता है। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को अदालत में तारीख होने के कारण बुधवार को नगर पालिका महेंद्रगढ़ में नहीं आ सकेंगे।