फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

किशोर न्याय अधिनियम व पोक्सो एक्ट की जानकारी दी

विज्ञापन
विज्ञापन
किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो एक्ट की जानकारी दी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्थानीय एडीआर सेंटर में किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो अधिनियम पर वर्कशॉप हुई।
विज्ञापन

इस वर्कशॉप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित गर्ग और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट अपर्णा भारद्वाज मौजूद थी। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित गर्ग ने पोक्सो अधिनियम और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में बताया। कहा कि पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे के बयान पुलिस सिविल वर्दी में बच्चे के माता-पिता और संरक्षक की मौजूदगी में पीड़ित के घर पर दर्ज करती है। सचिव विवेक यादव ने कहा कि किसी अनहोनी के शिकार बच्चे को ऐसा वातावरण दें, जिससे वह अपनी व्यथा नि:संकोच बता सकें। उन्होंने बताया कि नौ सितंबर को न्यायिक परिसर महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीना में लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हेल्पलाइन नंबर 01282250322 है। इस पर लोग लोक अदालत और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट अपर्णा भारद्वाज ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बताया। इस अवसर पर प्रोटेक्शन अधिकारी सरिता शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी संदीप सिंह, थानों में नियुक्त जुवनाइल वेलफेयर आफिसर आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें