संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र/लाडवा। तीन हजार रुपये छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी एहसान उर्फ बंदर निवासी शिव कॉलोनी लाडवा पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया था।
थाना लाडवा में 20 अगस्त 2023 को दर्ज शिकायत में रविजेंद्र निवासी लाडवा ने बताया था कि वह बाबा बंशी वाला आश्रम में देखरेख का काम करता है। वह और उसका साथी 19 अगस्त की रात को बस अड्डा पर शेड के नीचे सो रहा था। उसी समय एक युवक आया और उसका पर्स छीनने की कोशिश करने लगा।
शोर मचाने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए पर्स छीनकर मौके से भाग गया था। उसके पर्स में करीब तीन हजार रुपये थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी एहसान उर्फ बंदर को गिरफ्तार किया था।
जिला न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी एहसान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।