कुरुक्षेत्र। चूरापोस्त तस्करी में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कैद की सजा के साथ-साथ आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है, जिसकी अदायगी न होने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि तीन सितंबर 2010 को उप निरीक्षक दयाल चंद एसटीएफ स्टाफ अंबाला रेंज की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि डाडलू निवासी महिंद्र सिंह और अन्य मिलकर कस्बा शाहाबाद एरिया में एक किराये के मकान में चूरापोस्त, डोडा से मशीन से पीस कर लोगों को बेचते हैं।
पुलिस टीम ने छापामार कर मामले में चार क्विंटल 50 किलोग्राम चूरापोस्त, एक पिसाई करने की मशीन, बोरी सिलाई की मशीन और कंप्यूटराइज्ड कांटा बरामद किया।
मामले में पुलिस ने डाडलू निवासी महिंद्र सिंह, रावा हाल शाहाबाद निवासी अनूप सिंह उर्फ बिट्टू, वाल्मीकि बस्ती शाहाबाद निवासी रिंकू, दीपक उर्फ काला, कसरेला कलां अंबाला निवासी रामबीर उर्फ काला, डाडलू निवासी अवतार सिंह, खानपुर अंबाला निवासी शिव दुलार, टेही यमुनानगर निवासी भूषण लाल, मारवाखुर्द जिला यमुनानगर निवासी कुलदीप कुमार को गिरफ्तार किया।
यह मामला एएसजे राजीव गोयल की अदालत में विचाराधीन था। इस बारे में उप न्यायवादी दिनेश सभ्रवाल ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी महिंद्र, रामबीर, रिंकू, अनूप और दीपक को मामले में दोषी पाया। मामले में दोषी पाया जाने पर अदालत ने सजा सुना दी है, जबकि जबकि साक्ष्यों के अभाव में भूषण, कुलदीप, शिव दुलार और अवतार सिंह को बरी कर दिया।
उन्होंने बताया कि महिंद्र सिंह को 20 वर्ष कैद और 2 लाख रुपये जुर्माना और जुर्माना ने देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा, अनूप सिंह उर्फ बिट्टू को 10 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा, रिंकू को 10 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी, दीपक उर्फ काला को 10 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा रामबीर उर्फ काला को 10 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना किया और जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।