फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अनलॉक-2: अब दुकानदार खोल सकेंगे सुबह 9 से रात्रि 8 बजे तक दुकानें

विज्ञापन
विज्ञापन
कोरोना के चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 6.0 में अनलॉक-2 के तहत दुकानदारों, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल खोलने के लिए नई स्टैंडर्ड आप्रेटिंग प्रोसिजर (एसओपी)जारी कर दी गई है। इन एसओपी के तहत दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और मॉल के लिए नियम निर्धारित किए गए है।
विज्ञापन

एसओपी के तहत कंटेनमेंट जोन में शॉपिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे और केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ शर्तों के साथ शापिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी गई है। इन नई गाइड लाइंस के अनुसार शॉपिंग मॉल और दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया है और रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का समय निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बुधवार को जारी आदेशों में कहा कि नई गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट, मॉल, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थलों को अनलॉक-1 की तरह अनलॉक-2 में भी खोला जा सकेगा। दुकानों में हर समय वर्कर मास्क पहनकर रखेंगे, दो गज की दूरी बनाकर रखेंगे, शॉपिंग मॉल में बच्चों के खेल और शॉपिंग माल के अंदर सिनेमा हाल बंद रहेंगे। इतना ही नहीं समय-समय पर शापिंग मॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी दुकानदार दुकानों के दरवाजों, टेबलों को नियमित रूप से सैनिटाइज करेंगे और वाशरूम को भी साफ रखेंगे। प्रशासन के यह आदेश 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। डीसी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 तक के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन

धार्मिक स्थलों पर करनी होगी इन नियमों की पालना
-धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने और घंटी बजाने पर रहेगी पाबंदी रहेगी
-मंदिर में प्रवेश से पहले साबुन से धोने होंगे हाथ-पैर
-बिना फेस मास्क के मंदिर में नहीं मिलेगा प्रवेश
-संभव हो तो थोड़े-थोड़े श्रद्धालुओं को बुलाया जाए अलग-अलग समय
-जूते-चप्पल अपने व्हीकल पर ही उतारने होंगे या फिर जूताघर में स्वयं रखने होंगे
-श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार में खड़े होंगे
-श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ता होना चाहिए
-धार्मिक स्थलों में मूर्तियों व धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी
-पूजा के दौरान घंटी बजाने, भजन मंडलियों द्वारा कीर्तन करने पर भी रोक रहेगी
-सिर्फ रिकार्डिंग भजन ही बजाए जा सकेंगे
-धर्म स्थलों पर प्रसाद बांटने, पवित्र जल छिड़कने पर रोक रहेगी
31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान
अनलॉक-2 के आदेशानुसार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। प्रशासन द्वारा सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली से शिक्षा देने की ही अनुमति दी है।
इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए नहीं होगी पास की जरूरत
नए आदेशों के अनुसार इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति को इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए अलग से पास और किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे 9 से रात्रि 8 बजे तक
जिले में सोशल डिस्टेंस के नियमानुसार होटल और रेस्टोरेंट अब अनलॉक-2 में सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। सभी होटल के अंदर रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी के 50 प्रतिशत में बैठने की अनुमति दी गई है और बफेट सर्विस की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं रेस्टोरेंट में बार खोलने की भी अनुमति नहीं होगी। वहीं 2 हजार स्केयर फीट व उससे उपर साइज के बैंक्वेट हॉल में एक समय में अधिकतम 50 गेस्ट तक की अनुमति दी गई है और इन मेहमानों को भी 2 गज की दूरी के नियमों की पालना करनी होगी। सभी रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 प्रतिशत सिटिंग कैपेसिटी की अनुमति होगी। होटलों में बच्चों के खेल क्षेत्र और अन्य खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। खाना बनाने और सर्व करने वालों को मास्क, ग्लब्स, कैप, पहननी होगी। रसोई में काम करने वाला स्टाफ और होम डिलीवरी करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए और न ही खांसी-जुखाम के लक्षण होने चाहिए। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को हाथों में ग्लब्स और मास्क को पहना होगा और वह उपभोक्ता से किसी प्रकार का हस्ताक्षर और थंब इंप्रेशन समान डिलीवरी करते समय नहीं लेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें